Toll Tax:
अब आप को भी नहीं देना पड़ेगा टोल का टैक्स अगर आप इन पांच केटेगरी में आते है तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है टोल टैक्स देने की। यह कुछ लोगो के लिए बड़ी ख़ुशी की खराब है क्यू की टोल टैक्स पर बड़ी बड़ी लाइनों का सामना करना पड़ता है। इस से कुछ लोगो को देरी हो जाती है। आप किस केटेगरी में आते है ,, यह जानने के लिए पढ़िए यहाँ हमरे साथ पूरी खबर।…..
Toll Tax: इन लोगो को नहीं देने पड़ेगे टैक्स
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाल के वर्षों साल में टोल प्लाजा toll palaza पर ट्रैफिक के स्मूद फ्लो को सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लेकिन हम अभी भी लंबी लाइनों का सामना करते हैं। क्योंकि कुछ मोटर चालकों को लगता है कि वे मुफ्त में गुजरने के हकदार हैं। जबकि ऐसे मोटर चालकों के पास उस आजादी की उम्मीद करने के लिए अक्सर कई बहाने होते हैं। एनएचएआई के दिशानिर्देशों के तहत वाहनों की सिर्फ 5 श्रेणियां हैं जिन्हें टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है और कोई अन्य अपवाद नहीं है।
Toll Tax:
यहां हम आपको उन पांच श्रेणियों केटेगरी के बारे में और टोल भुगतान से छूट की एक खास परिस्थिति situation के बारे में बता रहे हैं। जो आपको किसी विशेष टोल का भुगतान नहीं करने में मदद करेगी, अगरआपको किसी भी लापरवाह ड्राइवर के कारण परेशानी हुई।
Toll Tax: 5 केटेगरी
निचे दिए गए केटेगरी में अगर आप भी आते है तो नहीं देने की जरूरत आपको टोल टैक्स को। जानिए कोन कौन सी केटेगरी है वो।
- आपातकालीन सेवाएं emergency services
- रक्षा सेवाए defense services
- वीआईपी वाहन VIP vehical
- सार्वजनिक परिवहन Public transportation
- दोपहिया वाहन two wheeler
Toll Tax: NHAI के अनुसार….
एनएचएआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों जैसे आपातकालीन वाहनों को टोल का भुगतान करने से छूट दी गई है। सेना, नौसेना या वायु सेना के तहत सेवा में रक्षा वाहन को भी छूट दी गई है। और राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को राज्य की यात्रा पर ले जाने वाले वीआईपी वाहनों को भी छूट दी गई है। कुछ नेशनल हाईवे प्लाजा पर दोपहिया वाहनों को छोड़कर, राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन वाहन और दोपहिया वाहन भी टोल का भुगतान करने से मुक्त हैं।
Toll Tax: इस परिस्थिति में मिल सकती है छूट
हालांकि किसी भी परिस्थिति में नागरिक कारों को टोल टैक्स का भुगतान करने से छूट नहीं दी गई है। लेकिन अपडेटेड एनएचएआई दिशानिर्देशों के मुताबिक वाहनों को 100 मीटर से ज्यादा की कतार में लगने की इजाजत नहीं है। और टोल प्लाजा को प्रति वाहन 10 सेकंड से ज्यादा का सर्विस टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये शर्तें पूरी नहीं हुई हैं और आपको इंतजार करना पड़ा है और कतार 100 मीटर से ज्यादा लंबी है, तो दिशानिर्देशों के तहत टोल कर्मचारियों को कारों को तब तक मुफ्त में जाने देना होगा जब तक कि कतार 100 मीटर के दायरे में न आ जाए।
Toll Tax:
100 मीटर कतार सीमा की पहचान करने के लिए, हरेक टोल लेन पर एक पीला लाइन मार्कर होता है जिसे पुष्टि करने के लिए विजुअली देखा जा सकता है। ऐसा टोल प्लाजा ऑपरेटरों के बीच जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।