Parliament Security 2023: नीमराना में ‘ललित झा’ का रहस्यमय फरार, पुलिस की पहुंच से पहले ही हुआ गायब” देखिए पूरी खबर!

भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े आरोपी ललित ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने संसद में चल रही अफरा-तफरी की घटना का एक वीडियो एनजीओ के संस्थापक नीलाक्ष आइच को भेजा था। इस मामले पर नीलाक्ष आइच ने बताया कि ललित ने कभी अपने पते के बारे में जानकारी नहीं दी और उसने हमेशा अपनी जानकारी को खुफिया रखा।

Kamaljeet Singh

Parliament Security 2023: संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपी ललित झा की खोज जारी है। पुलिस ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसे आखिरी बार राजस्थान के नीमराना में देखा गया था। हालांकि, जब पुलिस की स्पेशल टीम नीमराना के गंडाला गांव पहुची, तो ललित वहां से फरार हो गया।

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर प्रदर्शन करने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दो और लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिनमें से एक को विक्की और उसकी पत्नी के रूप में पहचाना गया है।

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Parliament Security 2023: अलग-अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचे आरोपी

सूत्रों के मुताबिक, ”अभी तक किसी संगठन ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं ली है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज ‘भगत सिंह फैन क्लब’ से जुड़े थे।

सूत्रों ने आगे बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले सभी लोग मैसूर में मिले थे और सागर जुलाई में लखनऊ से आए थे। 10 दिसंबर को सभी एक-एक करके अपने-अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने इंडिया गेट के पास इकट्ठा होकर स्मोक केन बांटा। सूत्रों के मुताबिक, “इस घटना को साजिश के रूप में देखा जा रहा है।”

Parliament Security 2023: आरोपी ललित ने अपनी पहचान हमेशा गुप्त रखी:  नीलाक्ष आइच

ललित ने संसद में एक वीडियो भेजकर अफरा-तफरी मचा दी थी, जिसमें एनजीओ के संस्थापक नीलाक्ष आइच थे। नीलाक्ष आइच ने इस मामले पर कहा, “ललित ने कभी भी अपना ठिकाना नहीं बताया और कहा कि आरोपी ने हमेशा उसकी जानकारी गुप्त रखी।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक एनजीओ चलाने वाले नीलाक्ष आइच ने बताया कि आरोपी ललित झा, भगत सिंह फैन क्लब का महासचिव था।”

Parliament Security 2023: आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

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इससे पहले, संसद सुरक्षा उल्लंघन के मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कई प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

व्यक्ति पर धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), धारा 153 (केवल दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा पहुंचाना), और 353 (हमला करना या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज करे गए  है।

वहीं, यूपीए के तहत, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में धारा 16 और 18 के तहत आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की जांच के लिए स्पेशल सेल में ट्रांसफर किया गया है।

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