RBI:
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा की उसने कुछ मानदंडों के उलंघन के लिए बैंक ऑफ अमेरिका , N.A और HDFC लिमिटेड पर 10,000 का जुरमाना लगाया है। इसके इलावा 5 co-opprative bank पर भी जुरमाना लगाया है।
RBI:
केंद्रीय रिज़र्व बैंक ने 5 co-opprative बैंक पर भी जुरमाना लगाया है। ये 5 बैंक : द पाटलिपुत्र सेंट्रल co-opprative बैंक लिमिटेड , पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड , द मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड , द बालासोर भद्रक सेंट्रल co-opprative बैंक लिमिटेड और द ध्रांगध्रा पीपुल्स co-opprative काफी सरे बैंक है जिन पर RBI ने जुरमाना लगाया है।
RBI: किस बैंक पर लगा कितना जुरमाना
बिहार के द पाटलिपुत्र सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख डा जुरमाना लगाया गया। गुजरात के पाटन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1.5 लाख का मौद्रिक जुरमाना लगे गया है। द मंडल नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बैंक पर 1.5 लाख का जुरमाना लगाया गया। द बालासोर भद्रक सेंट्रल co-opprative बैंक लिमिटेड बैंक पर 50,000 का जुरमाना लगाया गया है। RBI ने ध्रांगध्रा पीपुल्स co-opprative बैंक लिमिटेड पर 1 लाख का मौद्रिक जुरमाना लगाया गया है।
RBI: 10-10 हजार जुर्माना
एचडीफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। ये दोनों बैंक नॉन रेजिडेंट इंडियन (NRI) से पैसा जमा करवाने के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आरबीआई के मुताबिक, दोनों बैंक फेमा कानून का उचित तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। नोटिस का उचित जवाब नहीं मिलने पर इनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
RBI: तीन कोपरेटिव बैंक भी आए
आरबीआई एक्शन के दायरे में तीन कोपरेटिव बैंक भी आए हैं। इनमें गुजरात के ध्रांगधरा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक पर डिपॉजिट से जुड़े नयमों का सही से पालन न करने का आरोप है। इसके अलावा अहमदाबाद के मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर 1.5 लाख रुपये और बिहार के पाटलीपुत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर भी 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। केंद्रीय बैंक पिछले कुछ समय से लगातार बैंकों और को-ऑपरेटिव बैंकों पर सख्ती कर रहा है।
RBI: 10 करोड़ से भी जयादा जुरमाना
आरबीआई ने लगभग एक हफ्ते पहले नियमों का उल्लंघन कर रहे तीन बैंकों पर 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा जुर्माना लगाया था। साथ ही 5 को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी एक्शन लिया था। केंद्रीय बैंक ने सिटी बैंक पर 5 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था। रिजर्व बैंक ने गाइडलाइन का पालन ठीक से नहीं करने की वजह से जुर्माना लगाया था।
RBI: 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना
आरबीआई ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन कर रहे 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया था। इनमें श्री महिला सेवा सहकारी बैंक, पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक, सर्वोदय नागरिक सहकारी बैंक, खंबात नागरिक सहकारी बैंक और वेजलपुर नागरिक सहकारी बैंक शामिल हैं। इन पर 25 हजार रुपये से 2.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था। इन जुर्मानों का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ता।